सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी को राहत देते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट को उनकी याचिका पर विचार करने का निर्देश दिया है।
प्रमुख बातें (Key Highlights):
- सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी को राहत देते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट को उनकी याचिका पर विचार करने का निर्देश दिया है।
- सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को दी राहत।
- सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को दी राहत।
सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को दी राहत।
मामले का पूरा विवरण और ताज़ा स्थिति
सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को दी राहत।
कलकत्ता हाई कोर्ट को याचिका पर विचार का निर्देश।
जांच और मीडिया ट्रायल के खिलाफ है याचिका।
मुख्य प्रभाव और आगामी कदम
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी को राहत दी और कलकत्ता हाई कोर्ट से कहा कि वह उनके खिलाफ चल रही जांच और मामलों से जुड़े मीडिया ट्रायल के खिलाफ उनकी याचिका पर विचार करे।
मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, और न्यायाधीश जायमाल्य बागची तथा वी
मोहना की पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट के फिर से खुलने पर बनर्जी इस मामले की सुनवाई के लिए अनुरोध कर सकते हैं।
बनर्जी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील शोएब आलम ने बताया कि हाई कोर्ट में इस मामले पर केवल एक बार सुनवाई हुई थी, तब याचिकाकर्ता को बताया गया था कि उनके पास रोस्टर नहीं है।
आलम ने कहा, 'तब से मैंने हाई कोर्ट के सामने तीन बार इस मामले का जिक्र किया है, लेकिन याचिका पर अबतक सुनवाई नहीं हुई, जबकि मेरे अधिकारों का लगातार उल्लंघन हो रहा है।' उन्होंने दलील दी कि इस अदालत ने कई फैसलों में यह माना है कि निर्दोष होने की धारणा को मीडिया ट्रायल के जरिए खत्म नहीं किया जा सकता।