LIVE सोम, 2 नव॰ 2026
ई-पेपर
सत्यमेव जयते • The Voice of Independent Journalism • 24x7 Digital Media
TAAZAWIRE
ताज़ा वायर • राष्ट्रीय डिजिटल दैनिक
सोमवार, 2 नवंबर 2026 • विक्रम संवत 2083 | राष्ट्रीय दैनिक
ताज़ा हलचल:
मार्केट लाइव:
सेंसेक्स (BSE) 75,692.78 +1233.25 (+1.66%)
निफ्टी 50 23,440.8 +387.70 (+1.68%)
सोना (24K) ₹78,850 +240
चांदी (1kg) ₹93,400/kg +450
पेट्रोल (दिल्ली) ₹94.72/L
डीजल ₹87.62/L
USD/INR ₹94.89
विशेष पेशकश (SPONSORED) SPONSORED
Dukan Book Digital Khata - Google Play Store
breaking तथ्य सत्यापित (Fact Checked) 2 मिनट का समय 2 बार पढ़ा गया
भाषा: हिंदी (मूल समाचार)

भ्रष्टाचार मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, IPS अधिकारी श्रीनाथ जोशी महादेव की अग्रिम जमानत रद

विशेष संवाददाता | ब्यूरो | नई दिल्ली ब्यूरो
प्रकाशित: सोम, 2 नव॰ 2026, 02:48 pm
समाचार एजेंसी Dainik Jagran
यह ख़बर सुनें (AI ऑडियो) ऑडियो

प्ले बटन दबाकर पूरी ख़बर आवाज़ में सुनें

भ्रष्टाचार मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, IPS अधिकारी श्रीनाथ जोशी महादेव की अग्रिम जमानत रद
इस ख़बर को शेयर करें: दोस्तों के साथ साझा करें
WhatsApp Telegram X (Twitter)
विशेष पेशकश (SPONSORED) SPONSORED
Dukan Book Digital Khata - Google Play Store

सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में आरोपित आईपीएस अधिकारी श्रीनाथ जोशी महादेव की अग्रिम जमानत रद कर दी है।

प्रमुख बातें (Key Highlights):

  • सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में आरोपित आईपीएस अधिकारी श्रीनाथ जोशी महादेव की अग्रिम जमानत रद कर दी है।
  • आईपीएस अधिकारी को मिली अग्रिम जमानत सुप्रीम कोर्ट से रद।
  • आईपीएस अधिकारी श्रीनाथ जोशी महादेव की अग्रिम जमानत सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की।

आईपीएस अधिकारी को मिली अग्रिम जमानत सुप्रीम कोर्ट से रद।

मामले का पूरा विवरण और ताज़ा स्थिति

आईपीएस अधिकारी श्रीनाथ जोशी महादेव की अग्रिम जमानत सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की।

कर्नाटक हाई कोर्ट का अग्रिम जमानत आदेश शीर्ष अदालत ने पलटा।

महादेव को तीन सप्ताह में आत्मसमर्पण, नियमित जमानत का विकल्प।

मुख्य प्रभाव और आगामी कदम

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस द्वारा भ्रष्टाचार के एक मामले में की जा रही जांच के मामले में पद का दुरुपयोग करने के आरोपित आइपीएस अधिकारी श्रीनाथ जोशी महादेव की अग्रिम जमानत सुप्रीम कोर्ट ने रद कर दी है।

जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस संजीव सचदेवा की पीठ ने कर्नाटक हाई कोर्ट का अग्रिम जमानत आदेश रद करते हुए 29 अक्टूबर को महादेव को आदेश की तिथि से तीन सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया।

शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि कानून के मुताबिक वह सक्षम अदालत में नियमित जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस ने अग्रिम जमानत प्रदान करने के हाई कोर्ट के एक सितंबर, 2025 के आदेश को चुनौती दी थी। उस समय महादेव लोकायुक्त पुलिस में एसपी थे।

शीर्ष अदालत ने कहा कि महादेव के विरुद्ध आरोपों पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है, क्योंकि वह भ्रष्टाचार से निपटने के लिए स्थापित संस्था (लोकायुक्त) में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी थे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी होने के नाते महादेव की तुलना जांच और गिरफ्तारी से संरक्षण मांगने वाले किसी आम व्यक्ति से नहीं की जा सकती।

देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score , IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।

रिपोर्टिंग स्रोत: Dainik Jagran मूल रिपोर्ट देखें

💬 इस ख़बर पर आपकी क्या राय है?

अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करें (1-क्लिक वोट)

यह जानकारी कैसी लगी? अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें:

इस ख़बर को शेयर करें: दोस्तों के साथ साझा करें
WhatsApp Telegram X (Twitter)

📢 ऐसी ही हर बड़ी ताज़ा ख़बर सीधे टेलीग्राम पर पाएं

बिना किसी देरी के सबसे पहले अपडेट्स के लिए हमारे ग्रुप से जुड़ें।

चैनल जॉइन करें
TaazaWire App Icon

TaazaWire App FREE

1-क्लिक में होमस्क्रीन पर जोड़ें और सबसे तेज़ ख़बरें पायें