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भाषा: हिंदी (मूल समाचार)

'हमें कोई अधिकार नहीं', नकदी के बदले नौकरी मामले में DMK नेता केएन नेहरू की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज

विशेष संवाददाता | ब्यूरो | नई दिल्ली ब्यूरो
प्रकाशित: मंगल, 3 नव॰ 2026, 12:30 am
समाचार एजेंसी Dainik Jagran
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'हमें कोई अधिकार नहीं', नकदी के बदले नौकरी मामले में DMK नेता केएन नेहरू की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज
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सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के पूर्व मंत्री और डीएमके नेता केएन नेहरू की याचिका खारिज कर दी है। यह याचिका 634 करोड़ रुपये के कथित नकदी के बदले नौकरी घोटाले से संबंधित थी।

प्रमुख बातें (Key Highlights):

  • सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के पूर्व मंत्री और डीएमके नेता केएन नेहरू की याचिका खारिज कर दी है। यह याचिका ...और पढ़ें
  • सुप्रीम कोर्ट ने डीएमके नेता केएन नेहरू की याचिका खारिज की।
  • यह मामला 634 करोड़ रुपये के नौकरी घोटाले से जुड़ा।

सुप्रीम कोर्ट ने डीएमके नेता केएन नेहरू की याचिका खारिज की।

मामले का पूरा विवरण और ताज़ा स्थिति

यह मामला 634 करोड़ रुपये के नौकरी घोटाले से जुड़ा।

मद्रास हाई कोर्ट ने नेहरू के खिलाफ एफआईआर का निर्देश दिया।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तमिलनाडु के पूर्व मंत्री और डीएमके नेता केएन नेहरू को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने 634 करोड़ रुपये के कथित नकदी के बदले नौकरी घोटाला मामले में मद्रास हाई कोर्ट के निर्देश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका सोमवार को खारिज कर दी।

मुख्य प्रभाव और आगामी कदम

मद्रास हाई कोर्ट ने नेहरू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट के निर्देश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।

हाई कोर्ट ने 26 अक्टूबर को नेहरू की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी थी। इस याचिका में उन्होंने हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें 634 करोड़ रुपये के ‘नकदी के बदले नौकरी’ संबंधी कथित घोटाले में ईडी की ओर से दी गई जानकारी के आधार पर सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (डीवीएसी) को मामला दर्ज करने का निर्देश दिया गया था।

यह मामला उस समय का है जब तमिलनाडु में 2021 से 2026 तक द्रमुक सरकार के दौरान नेहरू नगर प्रशासन एवं जल आपूर्ति विभाग के प्रमुख थे।

यह भी पढ़ें: भ्रष्टाचार मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, IPS अधिकारी श्रीनाथ जोशी महादेव की अग्रिम जमानत रद

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रिपोर्टिंग स्रोत: Dainik Jagran मूल रिपोर्ट देखें

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