LIVE मंगल, 3 नव॰ 2026
ई-पेपर
सत्यमेव जयते • The Voice of Independent Journalism • 24x7 Digital Media
TAAZAWIRE
ताज़ा वायर • राष्ट्रीय डिजिटल दैनिक
मंगलवार, 3 नवंबर 2026 • विक्रम संवत 2083 | राष्ट्रीय दैनिक
ताज़ा हलचल:
बिना इंटरनेट भी चलेगा एआई: भारत ने पेश किए तीन स्वदेशी मॉडल, बैंकिंग से लेकर सरकारी कामकाज तक होंगे मददगार न्याय व्यवस्था में एकरूपता की उम्मीद, सुप्रीम कोर्ट ने ई-कमेटी को ज्ञापन देने की दी अनुमति अतिक्रमण हटाने में लापरवाही पड़ी भारी: सुप्रीम कोर्ट ने BMC आयुक्त का वेतन रोका, अवमान कार्रवाई शुरू बेकार पड़ी सरकारी जमीनों से भरेगा खजाना, दिल्ली-मुंबई समेत कई शहरों में फ्लैट बेचेगी सरकार बुजुर्गों और युवाओं के बीच दूरी पाटने की केंद्र की नई पहल, 4 नवंबर से शुरू होगा 'वयो सम्मान राष्ट्रीय अभियान' ISA में भारत का दबदबा कायम; लगातार तीसरी बार चुना गया अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने दी जानकारी
मार्केट लाइव:
सेंसेक्स (BSE) 76,917.85 +1225.07 (+1.62%)
निफ्टी 50 23,810.85 +370.05 (+1.58%)
सोना (24K) ₹78,850 +240
चांदी (1kg) ₹93,400/kg +450
पेट्रोल (दिल्ली) ₹94.72/L
डीजल ₹87.62/L
USD/INR ₹94.73
विशेष पेशकश (SPONSORED) SPONSORED
Dukan Book Digital Khata - Google Play Store
breaking तथ्य सत्यापित (Fact Checked) 2 मिनट का समय 0 बार पढ़ा गया
भाषा: हिंदी (मूल समाचार)

SIR में नाम कटने वाले मतदाता भी भर सकेंगे फार्म-6, क्या है पूरा प्रोसेस?

विशेष संवाददाता | ब्यूरो | नई दिल्ली ब्यूरो
प्रकाशित: मंगल, 3 नव॰ 2026, 05:35 pm
समाचार एजेंसी Dainik Jagran
यह ख़बर सुनें (AI ऑडियो) ऑडियो

प्ले बटन दबाकर पूरी ख़बर आवाज़ में सुनें

SIR में नाम कटने वाले मतदाता भी भर सकेंगे फार्म-6, क्या है पूरा प्रोसेस?
इस ख़बर को शेयर करें: दोस्तों के साथ साझा करें
WhatsApp Telegram X (Twitter)
विशेष पेशकश (SPONSORED) SPONSORED
Dukan Book Digital Khata - Google Play Store

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची से नाम हटने वाले मतदाता भी फॉर्म-6 भरकर अपना नाम दोबारा जुड़वा सकते हैं।

प्रमुख बातें (Key Highlights):

  • चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची से नाम हटने वाले मतदाता भी फॉर्म-6 भरकर अपना नाम दोबारा जुड़वा सकते हैं।
  • SIR ड्राफ्ट सूची से नाम हटने पर भी भरें फॉर्म-6।
  • SIR ड्राफ्ट सूची से नाम हटने पर भी भरें फॉर्म-6।

SIR ड्राफ्ट सूची से नाम हटने पर भी भरें फॉर्म-6।

मामले का पूरा विवरण और ताज़ा स्थिति

SIR ड्राफ्ट सूची से नाम हटने पर भी भरें फॉर्म-6।

चुनाव आयोग ने मतदाताओं की आशंकाएं दूर करते हुए स्थिति स्पष्ट की।

पहले पंजीकृत मतदाता भी नाम जुड़वाने के लिए पात्र।

मुख्य प्रभाव और आगामी कदम

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के तहत जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में जिन लोगों के नाम शामिल नहीं हैं, वे मतदाता सूची में दोबारा नाम जुड़वाने के लिए फार्म-6 भर सकते हैं। यह सुविधा उन मतदाताओं को भी मिलेगी, जिनका नाम पहले से मतदाता सूची में दर्ज था।

चुनाव आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को पत्र लिखकर इस संबंध में स्थिति स्पष्ट की है। आयोग के अनुसार, उसके संज्ञान में आया है कि कई पूर्व पंजीकृत मतदाता फार्म-6 भरने से हिचक रहे हैं। दरअसल, फार्म-6 में एक घोषणा देनी होती है कि संबंधित व्यक्ति का नाम पहली बार मतदाता सूची में शामिल किया जा रहा है।

ऐसे मतदाताओं को आशंका है कि पहले से पंजीकृत होने के बावजूद यह घोषणा करना गलत जानकारी देना माना जा सकता है और उनके खिलाफ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत कार्रवाई हो सकती है।

आयोग ने इस भ्रम को दूर करते हुए कहा कि जिन मतदाताओं के नाम एसआइआर की ड्राफ्ट सूची में नहीं हैं, वे पहले पंजीकृत होने के बावजूद फार्म-6 जमा कर अंतिम मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने का अनुरोध कर सकते हैं। इस स्पष्टीकरण का उद्देश्य पात्र मतदाताओं को नाम जुड़वाने की प्रक्रिया में होने वाली परेशानी से बचाना है।

देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score , IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।

रिपोर्टिंग स्रोत: Dainik Jagran मूल रिपोर्ट देखें

💬 इस ख़बर पर आपकी क्या राय है?

अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करें (1-क्लिक वोट)

यह जानकारी कैसी लगी? अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें:

इस ख़बर को शेयर करें: दोस्तों के साथ साझा करें
WhatsApp Telegram X (Twitter)

📢 ऐसी ही हर बड़ी ताज़ा ख़बर सीधे टेलीग्राम पर पाएं

बिना किसी देरी के सबसे पहले अपडेट्स के लिए हमारे ग्रुप से जुड़ें।

चैनल जॉइन करें
TaazaWire App Icon

TaazaWire App FREE

1-क्लिक में होमस्क्रीन पर जोड़ें और सबसे तेज़ ख़बरें पायें