चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची से नाम हटने वाले मतदाता भी फॉर्म-6 भरकर अपना नाम दोबारा जुड़वा सकते हैं।
प्रमुख बातें (Key Highlights):
- चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची से नाम हटने वाले मतदाता भी फॉर्म-6 भरकर अपना नाम दोबारा जुड़वा सकते हैं।
- SIR ड्राफ्ट सूची से नाम हटने पर भी भरें फॉर्म-6।
- SIR ड्राफ्ट सूची से नाम हटने पर भी भरें फॉर्म-6।
SIR ड्राफ्ट सूची से नाम हटने पर भी भरें फॉर्म-6।
मामले का पूरा विवरण और ताज़ा स्थिति
SIR ड्राफ्ट सूची से नाम हटने पर भी भरें फॉर्म-6।
चुनाव आयोग ने मतदाताओं की आशंकाएं दूर करते हुए स्थिति स्पष्ट की।
पहले पंजीकृत मतदाता भी नाम जुड़वाने के लिए पात्र।
मुख्य प्रभाव और आगामी कदम
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के तहत जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में जिन लोगों के नाम शामिल नहीं हैं, वे मतदाता सूची में दोबारा नाम जुड़वाने के लिए फार्म-6 भर सकते हैं। यह सुविधा उन मतदाताओं को भी मिलेगी, जिनका नाम पहले से मतदाता सूची में दर्ज था।
चुनाव आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को पत्र लिखकर इस संबंध में स्थिति स्पष्ट की है। आयोग के अनुसार, उसके संज्ञान में आया है कि कई पूर्व पंजीकृत मतदाता फार्म-6 भरने से हिचक रहे हैं। दरअसल, फार्म-6 में एक घोषणा देनी होती है कि संबंधित व्यक्ति का नाम पहली बार मतदाता सूची में शामिल किया जा रहा है।
ऐसे मतदाताओं को आशंका है कि पहले से पंजीकृत होने के बावजूद यह घोषणा करना गलत जानकारी देना माना जा सकता है और उनके खिलाफ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत कार्रवाई हो सकती है।
आयोग ने इस भ्रम को दूर करते हुए कहा कि जिन मतदाताओं के नाम एसआइआर की ड्राफ्ट सूची में नहीं हैं, वे पहले पंजीकृत होने के बावजूद फार्म-6 जमा कर अंतिम मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने का अनुरोध कर सकते हैं। इस स्पष्टीकरण का उद्देश्य पात्र मतदाताओं को नाम जुड़वाने की प्रक्रिया में होने वाली परेशानी से बचाना है।
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