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भाषा: हिंदी (मूल समाचार)

देश में POCSO के 2.45 लाख से अधिक मामले लंबित, सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में

विशेष संवाददाता | ब्यूरो | नई दिल्ली ब्यूरो
प्रकाशित: सोम, 2 नव॰ 2026, 05:45 pm
समाचार एजेंसी Dainik Jagran
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देश में POCSO के 2.45 लाख से अधिक मामले लंबित, सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में
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देश भर में बच्चों के यौन उत्पीड़न से जुड़े पॉक्सो कानून के तहत 2.45 लाख से अधिक मामले अदालतों में लंबित हैं। इनमें उत्तर प्रदेश की स्थिति सबसे चिंताजनक है।

प्रमुख बातें (Key Highlights):

  • देश भर में बच्चों के यौन उत्पीड़न से जुड़े पॉक्सो कानून के तहत 2.45 लाख से अधिक मामले अदालतों में लंबित हैं। इनमें उत्तर प्रदेश की स्थिति सबसे चिंताजनक है।
  • देशभर में 2.45 लाख से अधिक पॉक्सो मामले लंबित।
  • उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 65-75 हजार मामले लंबित।

देशभर में 2.45 लाख से अधिक पॉक्सो मामले लंबित।

मामले का पूरा विवरण और ताज़ा स्थिति

उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 65-75 हजार मामले लंबित।

संसद समिति ने पॉक्सो मामलों की समीक्षा की।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बच्चों के यौन उत्पीड़न के मामलों में न्याय मिलने की रफ्तार बेहद धीमी बनी हुई है। बच्चों को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए बने कानून पॉक्सो के तहत दर्ज 2.45 लाख से अधिक मामले देशभर की अदालतों में लंबित हैं। इनमें उत्तर प्रदेश की स्थिति सबसे चिंताजनक है, जहां 65 हजार से 75 हजार मामलों में अभी भी फैसले का इंतजार है।

मुख्य प्रभाव और आगामी कदम

उपलब्ध डाटा के अनुसार, केरलम में 13 हजार से 18 हजार, राजस्थान में 12 हजार से 16 हजार और तमिलनाडु में 8 हजार से 11 हजार मामले लंबित हैं। संसद की गृह मामलों से संबंधित स्थायी समिति ने चार राज्यों में पॉक्सो मामलों की लंबित संख्या और विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों के प्रदर्शन की सोमवार को समीक्षा की।

बैठक में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और केरलम के वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों ने समिति के सामने अपना पक्ष रखा। बैठक में शामिल सदस्यों ने बताया कि अधिकारियों से पॉक्सो के तहत लंबित मामलों के बारे में पूछा गया।

पॉक्सो मामलों के निपटारे के लिए गठित फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (एफटीएससी) की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी मांगी गई। गौरतलब है कि पॉक्सो कानून की धारा 35 के तहत मुकदमे की सुनवाई एक वर्ष के भीतर पूरी करने का प्रविधान है।

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रिपोर्टिंग स्रोत: Dainik Jagran मूल रिपोर्ट देखें

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