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भाषा: हिंदी (मूल समाचार)

सरकार ने आव्रजन नियमों में किया बदलाव, नेपाल और भूटान की यात्रा करने वाले भारतीयों पर क्या होगा असर?

विशेष संवाददाता | ब्यूरो | नई दिल्ली ब्यूरो
प्रकाशित: गुरु, 5 नव॰ 2026, 12:51 pm
समाचार एजेंसी Dainik Jagran
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गृह मंत्रालय ने 'इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स (एग्जेंप्शन) (अमेंडमेंट) ऑर्डर, 2026' जारी किया है, जिसके तहत नेपाल या भूटान की यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों को पहचान दस्तावेज दिखाना अनिवार्य होगा।

प्रमुख बातें (Key Highlights):

  • गृह मंत्रालय ने 'इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स (एग्जेंप्शन) (अमेंडमेंट) ऑर्डर, 2026' जारी किया है, जिसके तहत नेपाल या भूटान की यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों को पहचान दस्तावेज दिखाना अनिवार्य होगा।
  • सरकार ने नेपाल भूटान यात्रा के लिए आव्रजन नियमों में बदलाव किया
  • जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में

सरकार ने नेपाल भूटान यात्रा के लिए आव्रजन नियमों में बदलाव किया

मामले का पूरा विवरण और ताज़ा स्थिति

जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गृह मंत्रालय ने गुरुवार को 'इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स (एग्जेंप्शन) (अमेंडमेंट) ऑर्डर, 2026' जारी किया है, जिसके तहत इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स (एंग्जेंप्शन) ऑर्डर, 2025 में कुछ खास बदलाव किए गए हैं।

संशोधित आदेश के अनुसार, जो भी भारतीय नागरिक नेपाल या भूटान की यात्रा कर रहे हैं या वहां से वापस लौट रहे हैं, उन्हें इमिग्रेशन अधिकारी के सामने वीजा मैनुअल में बताए गए पहचान दस्तावेंजों में से कोई एक दस्तावेज दिखाना होगा।

मुख्य प्रभाव और आगामी कदम

इसके साथ ही, अधिकारी द्वारा मांगी गई कोई भी जानकारी भी उन्हें देनी होगी।

यह छूट उन भारतीय नागरिकों पर लागू नहीं होगी जो नेपाल या भूटान के अलावा किसी अन्य देश से भारत-नेपाल या भारत-भूटान सीमा के रास्ते (सड़क या हवाई मार्ग से) आ रहे हैं या जा रहे हैं।

ऐसे मामलों में, उनके पास वैध पासपोर्ट होना अनिवार्य है और भारत से बाहर जाने या भारत में प्रवेश करने के लिए उन्हें केवल तय किए गए इमिग्रेशन पोस्ट का ही इस्तेमाल करना होगा।

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रिपोर्टिंग स्रोत: Dainik Jagran मूल रिपोर्ट देखें

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