LIVE मंगल, 3 नव॰ 2026
ई-पेपर
सत्यमेव जयते • The Voice of Independent Journalism • 24x7 Digital Media
TAAZAWIRE
ताज़ा वायर • राष्ट्रीय डिजिटल दैनिक
मंगलवार, 3 नवंबर 2026 • विक्रम संवत 2083 | राष्ट्रीय दैनिक
ताज़ा हलचल:
मार्केट लाइव:
सेंसेक्स (BSE) 76,618.81 +926.03 (+1.22%)
निफ्टी 50 23,699.5 +258.70 (+1.10%)
सोना (24K) ₹78,850 +240
चांदी (1kg) ₹93,400/kg +450
पेट्रोल (दिल्ली) ₹94.72/L
डीजल ₹87.62/L
USD/INR ₹94.75
विशेष पेशकश (SPONSORED) SPONSORED
Dukan Book Digital Khata - Google Play Store
breaking तथ्य सत्यापित (Fact Checked) 2 मिनट का समय 0 बार पढ़ा गया
भाषा: हिंदी (मूल समाचार)

'विरोध के नाम पर किसी जगह पर कब्जा नहीं कर सकते', दिल्ली में प्रदर्शनों को लेकर CJI की सख्त टिप्पणी

विशेष संवाददाता | ब्यूरो | नई दिल्ली ब्यूरो
प्रकाशित: मंगल, 3 नव॰ 2026, 07:35 am
समाचार एजेंसी Dainik Jagran
यह ख़बर सुनें (AI ऑडियो) ऑडियो

प्ले बटन दबाकर पूरी ख़बर आवाज़ में सुनें

'विरोध के नाम पर किसी जगह पर कब्जा नहीं कर सकते', दिल्ली में प्रदर्शनों को लेकर CJI की सख्त टिप्पणी
इस ख़बर को शेयर करें: दोस्तों के साथ साझा करें
WhatsApp Telegram X (Twitter)
विशेष पेशकश (SPONSORED) SPONSORED
Dukan Book Digital Khata - Google Play Store

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों पर सुनवाई करते हुए कहा कि किसी भी जगह पर हमेशा के लिए कब्जा नहीं किया जा सकता, क्योंकि अन्य लोग भी अपनी शिकायतें रखना चाहते हैं।

प्रमुख बातें (Key Highlights):

  • सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों पर सुनवाई करते हुए कहा कि किसी भी जगह पर हमेशा के लिए ...और पढ़ें
  • दिल्ली में हुई विरोध प्रदर्शनों पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी (फाइल फोटो)
  • सुप्रीम कोर्ट ने विरोध प्रदर्शनों पर की सुनवाई।

दिल्ली में हुई विरोध प्रदर्शनों पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी (फाइल फोटो)

मामले का पूरा विवरण और ताज़ा स्थिति

सुप्रीम कोर्ट ने विरोध प्रदर्शनों पर की सुनवाई।

कहा, विरोध स्थल पर हमेशा कब्जा नहीं कर सकते।

व्यापारियों को आयोजकों को पक्षकार बनाने का निर्देश।

मुख्य प्रभाव और आगामी कदम

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने विरोध प्रदर्शनों, लोगों को बड़ी संख्या में हिरासत में लेने, पुलिस की बर्बरता, मेट्रो स्टेशनों को बंद करने और इंटरनेट बंद किए जाने के खिलाफ व्यापारियों की याचिकाओं पर आज मंगलवार को सुनवाई की।

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा, 'आप किसी जगह पर हमेशा के लिए कब्जा नहीं कर सकते। अन्य प्रदर्शनकारी भी हैं। किसान या वकील कहां जाएंगे? हर किसी को विरोध करने का अधिकार है।'

सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी पिछले महीने दिल्ली के जंतर-मंतर पर विपक्षी दलों और अन्य लोगों द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के खिलाफ किए गए बड़े विरोध प्रदर्शन की सुनवाई के दौरान आई, जब उस जगह से 'विरोध प्रदर्शन स्थल' का दर्जा हटाए जाने की प्रक्रिया चल रही थी।

सुप्रीम कोर्ट में व्यापारिक संगठनों ने याचिका दायर की, जिसमें बताया कि विरोध प्रदर्शनों की वजह से उनका काफी नुकसान हो रहा है। कोर्ट ने व्यापारियों के संगठनों से कहा है कि वे 'एंटी-CEC' विरोध प्रदर्शन के आयोजकों को भी अपनी याचिका में पक्षकार बनाएं।

विरोध प्रदर्शन के चलते व्यापारियों की स्थिति बताते हुए उनके वकील ने कोर्ट से कहा, 'विरोध स्थल के आस-पास के इलाकों में 50 लाख लोग रहते हैं। सभी दुकानें बंद हैं और आज CP (कनॉट प्लेस) में कोई नहीं है।

रिपोर्टिंग स्रोत: Dainik Jagran मूल रिपोर्ट देखें

💬 इस ख़बर पर आपकी क्या राय है?

अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करें (1-क्लिक वोट)

यह जानकारी कैसी लगी? अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें:

इस ख़बर को शेयर करें: दोस्तों के साथ साझा करें
WhatsApp Telegram X (Twitter)

📢 ऐसी ही हर बड़ी ताज़ा ख़बर सीधे टेलीग्राम पर पाएं

बिना किसी देरी के सबसे पहले अपडेट्स के लिए हमारे ग्रुप से जुड़ें।

चैनल जॉइन करें
TaazaWire App Icon

TaazaWire App FREE

1-क्लिक में होमस्क्रीन पर जोड़ें और सबसे तेज़ ख़बरें पायें