सुप्रीम कोर्ट ने ठग सुकेश चंद्रशेखर की उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें उसने अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग की थी।
प्रमुख बातें (Key Highlights):
- सुप्रीम कोर्ट ने ठग सुकेश चंद्रशेखर की उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें उसने अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग की थी।
- सुकेश चंद्रशेखर को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका। (फाइल फोटो।)
- डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ठग सुकेश चंद्रशेखर की उस याचिका पर सुनवाई से इन्कार कर दिया, जिसमें उसने एक आपराधिक मामले में अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग की थी।
सुकेश चंद्रशेखर को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका। (फाइल फोटो।)
मामले का पूरा विवरण और ताज़ा स्थिति
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ठग सुकेश चंद्रशेखर की उस याचिका पर सुनवाई से इन्कार कर दिया, जिसमें उसने एक आपराधिक मामले में अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग की थी।
दिल्ली की एक अदालत ने 20 अगस्त को चंद्रशेखर को दोषी ठहराया था। उस पर आरोप था कि उसने 2017 के भ्रष्टाचार के एक मामले में जमानत पाने के लिए, एक विशेष न्यायाधीश को प्रभावित करने के मकसद से खुद को सुप्रीम कोर्ट का जज बताया था। 29 अगस्त को अदालत ने उसे इस मामले में आठ साल की जेल की सजा सुनाई।
इसके बाद चंद्रशेखर ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उसने ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी, जिसमें उसकी दोषसिद्धि और सजा पर रोक लगाने की अर्जी खारिज कर दी गई थी।
मुख्य प्रभाव और आगामी कदम
उसने अपनी अपील के निपटारे तक सजा पर रोक लगाने की मांग की थी। 16 अक्टूबर को हाई कोर्ट ने उसकी याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि दोषसिद्धि के आदेश पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं बनता है।
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