केरल पुलिस ने चेरानेल्लूर मर्सिडीज-बेंज दुर्घटना मामले में एक जज के खिलाफ सबूत मिटाने का नया आरोप जोड़ा है, जिसमें उनके नाबालिग बेटे ने एक स्कूटर सवार को टक्कर मार दी थी।
प्रमुख बातें (Key Highlights):
- केरल पुलिस ने चेरानेल्लूर मर्सिडीज-बेंज दुर्घटना मामले में एक जज के खिलाफ सबूत मिटाने का नया आरोप जोड़ा है, जिसमें ...और पढ़ें
- मर्सिडीज-बेंज दुर्घटना मामले में नया आरोप।
- जज के बेटे पर मर्सिडीज दुर्घटना में नया आरोप।
मर्सिडीज-बेंज दुर्घटना मामले में नया आरोप।
मामले का पूरा विवरण और ताज़ा स्थिति
जज के बेटे पर मर्सिडीज दुर्घटना में नया आरोप।
मामले की आगे की कार्यवाही बंद कमरे में होगी।
डिजिटल डेस्क, कोच्चि। केरलम पुलिस ने चेरानेल्लूर मर्सिडीज-बेंज दुर्घटना मामले में एक जज के खिलाफ नया आरोप जोड़ा है। मामले में जज के 17 वर्षीय बेटे ने स्कूटर सवार को टक्कर मार दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई।
मुख्य प्रभाव और आगामी कदम
पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 238 जोड़ी है, जो किसी अपराध के सबूतों को मिटाने या गायब करने से संबंधित है। यह कदम तब उठाया गया है, जब पीड़ित, 55 वर्षीय जयबालकृष्णन के परिवार ने आरोप लगाया कि दुर्घटना के बाद सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की गई थी।
हाल ही में, कोच्चि सिटी पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई थी। इस बीच, एर्नाकुलम प्रिंसिपल सेशंस कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस मामले की आगे की कार्यवाही 'इन-कैमरा' (बंद कमरे में) होगी।
अदालत ने यह फैसला मामले की प्रकृति और कार्यवाही तथा सबूतों की सुरक्षा की जरूरत को देखते हुए लिया है। अभियोजन पक्ष और पीड़ित परिवार के बीच मामले के संचालन को लेकर भी मतभेद सामने आए हैं।
वहीं प्रेट्र के अनुसार, केरल हाई कोर्ट ने सोमवार को मिनी कूपर दुर्घटना मामले के एक सह-आरोपित द्वारा दायर जमानत याचिका पर राज्य से जवाब मांगा है। इस दुर्घटना में तीन लोगों की जान चली गई थी।
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