LIVE शनि, 7 नव॰ 2026
ई-पेपर
सत्यमेव जयते • The Voice of Independent Journalism • 24x7 Digital Media
TAAZAWIRE
ताज़ा वायर • राष्ट्रीय डिजिटल दैनिक
शनिवार, 7 नवंबर 2026 • विक्रम संवत 2083 | राष्ट्रीय दैनिक
ताज़ा हलचल:
बाल यौन शोषण सामग्री विवाद: मेगन के 82 वर्षीय पिता थॉमस मर्कल गिरफ्तार, अमेरिका में लगे आरोप कितने गंभीर? न पटाखे, न फुलझड़ियां: अंतरिक्ष से शुभांशु शुक्ला ने देखी धरती की आतिशबाजी; खास अंदाज में दी धनतेरस की बधाई पढ़ें 7 नवम्बर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज न्यूज अपडेट: इसरो प्रमुख ने तमिलनाडु के सीएम विजय से की मुलाकात; हैदराबाद के होटल में अमेरिकी नागरिक मृत मिला 'आंबेडकर की विरासत अमर': चीफ जस्टिस सूर्यकांत संविधान, जिम्मेदारी का जिक्र कर बोले, समानता पर CJI की राय क्या? सरकार गिराने के लिए 30 करोड़ का ऑफर?: विधायक तोड़ने की कोशिश में अन्नाद्रमुक नेता गिरफ्तार, अदालत ने किया रिहा
मार्केट लाइव:
सेंसेक्स (BSE) 81,028.02 +3726.62 (+4.82%)
निफ्टी 50 25,030.35 +1069.75 (+4.46%)
सोना (24K) ₹78,850 +240
चांदी (1kg) ₹93,400/kg +450
पेट्रोल (दिल्ली) ₹94.72/L
डीजल ₹87.62/L
USD/INR ₹93.89
विशेष पेशकश (SPONSORED) SPONSORED
Dukan Book Digital Khata - Google Play Store
cricket तथ्य सत्यापित (Fact Checked) 2 मिनट का समय 0 बार पढ़ा गया
भाषा: हिंदी (मूल समाचार)

क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, सिर्फ माता-पिता की सैलरी या आय से तय नहीं होगा आरक्षण का दायरा

विशेष संवाददाता | ब्यूरो | नई दिल्ली ब्यूरो
प्रकाशित: शनि, 7 नव॰ 2026, 12:04 am
समाचार एजेंसी Dainik Jagran
यह ख़बर सुनें (AI ऑडियो) ऑडियो

प्ले बटन दबाकर पूरी ख़बर आवाज़ में सुनें

क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, सिर्फ माता-पिता की सैलरी या आय से तय नहीं होगा आरक्षण का दायरा
इस ख़बर को शेयर करें: दोस्तों के साथ साझा करें
WhatsApp Telegram X (Twitter)
विशेष पेशकश (SPONSORED) SPONSORED
Dukan Book Digital Khata - Google Play Store

सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) या निजी क्षेत्र में कार्यरत माता-पिता का वेतन या आय अपने आप में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के अभ्यर्थियों को क्रीमी लेयर के आधार पर आरक्षण से बाहर करने का मानक नहीं हो सकता।

प्रमुख बातें (Key Highlights):

  • सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) या निजी क्षेत्र में कार्यरत माता-पिता का वेतन ...और पढ़ें
  • सिर्फ माता-पिता के वेतन या आय से तय नहीं होगी क्रीमी लेयर : सुप्रीम कोर्ट
  • 11 मार्च, 2026 का फैसला दोहराया; आगे की तिथि से लागू करने की केंद्र की मांग ठुकराई

सिर्फ माता-पिता के वेतन या आय से तय नहीं होगी क्रीमी लेयर : सुप्रीम कोर्ट

मामले का पूरा विवरण और ताज़ा स्थिति

11 मार्च, 2026 का फैसला दोहराया; आगे की तिथि से लागू करने की केंद्र की मांग ठुकराई

फैसला लागू करने के लिए केंद्र सरकार को दिया दो और माह का समय

केंद्र की दलील थी, कोर्ट को फैसला आगे की तिथि से लागू करने का अधिकार

मुख्य प्रभाव और आगामी कदम

पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) या निजी क्षेत्र में कार्यरत माता-पिता का वेतन या आय अपने आप में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के अभ्यर्थियों को क्रीमी लेयर के आधार पर आरक्षण से बाहर करने का मानक नहीं हो सकता। माता-पिता के पद की स्थिति और श्रेणी की कसौटी पर भी इसे कसा जाना चाहिए। इस तरह शीर्ष अदालत ने अपने 11 मार्च के फैसले को बरकरार रखा है।

गौरतलब है कि सरकार ने 11 मार्च, 2026 के फैसले को सुप्रीम कोर्ट से आगे की तिथि लागू करने का अनुरोध किया था। केंद्र ने याचिका में कहा था कि संविधान के अनुच्छेद-142 के तहत इस अदालत को फैसले को आगे की तिथि से लागू घोषित करने का अधिकार है। अगर ऐसा नहीं किया गया, तो यह उन कर्मचारियों के लिए अन्यायपूर्ण होगा, जो मुकदमे में पक्षकार तक नहीं थे।

इससे प्रशासनिक अव्यवस्था भी पैदा हो सकती है। इसलिए 11 मार्च के फैसले को केवल आगे की तिथि से लागू किया जाए, ताकि पहले पूरी हो चुकी भर्ती प्रक्रियाएं प्रभावित न हों।

महादेवन की पीठ ने फैसला आगे की तिथि से लागू करने की केंद्र की मांग खारिज करते हुए कहा कि इसके क्रियान्वयन को टालने का कोई ठोस आधार नहीं है।

पीठ ने कहा, '11 मार्च, 2026 का फैसला इस अदालत के समक्ष आए पक्षकारों के अधिकार निर्धारित करता है। इसमें कहा गया है कि प्रतिवादी अभ्यर्थी ओबीसी की गैर-क्रीमी लेयर श्रेणी में आते हैं और वे आरक्षण के लाभ के साथ-साथ उन चयन प्रक्रियाओं में पदस्थापन और पद आवंटन के हकदार हैं, जिनमें उन्होंने भाग लिया था।

रिपोर्टिंग स्रोत: Dainik Jagran मूल रिपोर्ट देखें

💬 इस ख़बर पर आपकी क्या राय है?

अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करें (1-क्लिक वोट)

यह जानकारी कैसी लगी? अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें:

इस ख़बर को शेयर करें: दोस्तों के साथ साझा करें
WhatsApp Telegram X (Twitter)

📢 ऐसी ही हर बड़ी ताज़ा ख़बर सीधे टेलीग्राम पर पाएं

बिना किसी देरी के सबसे पहले अपडेट्स के लिए हमारे ग्रुप से जुड़ें।

चैनल जॉइन करें
TaazaWire App Icon

TaazaWire App FREE

1-क्लिक में होमस्क्रीन पर जोड़ें और सबसे तेज़ ख़बरें पायें