LIVE शुक्र, 6 नव॰ 2026
ई-पेपर
सत्यमेव जयते • The Voice of Independent Journalism • 24x7 Digital Media
TAAZAWIRE
ताज़ा वायर • राष्ट्रीय डिजिटल दैनिक
शुक्रवार, 6 नवंबर 2026 • विक्रम संवत 2083 | राष्ट्रीय दैनिक
ताज़ा हलचल:
मार्केट लाइव:
सेंसेक्स (BSE) 80,512.43 +3211.03 (+4.15%)
निफ्टी 50 24,876.95 +916.35 (+3.82%)
सोना (24K) ₹78,850 +240
चांदी (1kg) ₹93,400/kg +450
पेट्रोल (दिल्ली) ₹94.72/L
डीजल ₹87.62/L
USD/INR ₹94.01
विशेष पेशकश (SPONSORED) SPONSORED
Dukan Book Digital Khata - Google Play Store
breaking तथ्य सत्यापित (Fact Checked) 2 मिनट का समय 0 बार पढ़ा गया
भाषा: हिंदी (मूल समाचार)

'जनभावना के आधार पर जमानत तय नहीं हो सकती', मिनी कूपर दुर्घटना मामले पर केरल अदालत की टिप्पणी

विशेष संवाददाता | ब्यूरो | नई दिल्ली ब्यूरो
प्रकाशित: शुक्र, 6 नव॰ 2026, 08:26 am
समाचार एजेंसी Dainik Jagran
यह ख़बर सुनें (AI ऑडियो) ऑडियो

प्ले बटन दबाकर पूरी ख़बर आवाज़ में सुनें

'जनभावना के आधार पर जमानत तय नहीं हो सकती', मिनी कूपर दुर्घटना मामले पर केरल अदालत की टिप्पणी
इस ख़बर को शेयर करें: दोस्तों के साथ साझा करें
WhatsApp Telegram X (Twitter)
विशेष पेशकश (SPONSORED) SPONSORED
Dukan Book Digital Khata - Google Play Store

केरल हाई कोर्ट ने कोच्चि के मिनी कूपर कार हादसे में तीन आरोपियों को जमानत दे दी है, जिसमें तीन युवाओं की मौत हुई थी। हालांकि, मुख्य आरोपी सुहैल सजीवन की रिहाई 10 दिनों के लिए टाल दी गई है, कोर्ट ने कहा कि फैसले जनमत पर नहीं, कानून पर आधारित होते हैं।

प्रमुख बातें (Key Highlights):

  • केरल हाई कोर्ट ने कोच्चि के मिनी कूपर कार हादसे में तीन आरोपियों को जमानत दे दी है, जिसमें तीन ...और पढ़ें
  • केरल हाई कोर्ट ने मिनी कूपर हादसे में जमानत दी।
  • मुख्य आरोपी सुहैल सजीवन की रिहाई 10 दिन टली।

केरल हाई कोर्ट ने मिनी कूपर हादसे में जमानत दी।

मामले का पूरा विवरण और ताज़ा स्थिति

मुख्य आरोपी सुहैल सजीवन की रिहाई 10 दिन टली।

कोर्ट ने कहा, फैसले कानून पर आधारित होते हैं।

डिजिटल डेस्क, तिरुवनंतपुरम। केरल हाई कोर्ट ने कोच्चि के पास पिछले महीने हुए हाई-प्रोफाइल 'मिनी कूपर' कार हादसे के मामले में तीन आरोपियों को जमानत दे दी है। इस हादसे में तीन युवाओं की मौत हो गई थी।

मुख्य प्रभाव और आगामी कदम

इसके साथ ही कोर्ट ने मुख्य आरोपी सुहैल सजीवन की रिहाई को 10 दिनों के लिए टालने का निर्देश दिया है। मामले को लेकर जनता की तीखी प्रतिक्रियाओं पर कोर्ट ने कहा कि फैसले जनमत के आधार पर नहीं, बल्कि कानून और तय प्रक्रियाओं के हिसाब से होते हैं। यह आदेश मामले के सभी आरोपियों की ओर से दायर की गई जमानत याचिकाओं पर आया है।

कोर्ट ने साफ किया कि अन्य आरोपियों को तुरंत जमानत दे दी जाएगी। हालांकि, 19 वर्षीय सुहैल सजीवन - जो इस मामले का मुख्य आरोपी है और जिस पर शराब के नशे में कार चलाने का आरोप है उसे 10 दिनों के बाद ही रिहा किया जाएगा।

सुनवाई के दौरान,केरल हाई कोर्ट ने नेडुम्बसेरी 'मिनी कूपर' हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कोर्ट ने पूछा कि क्या मामले से जुड़े सभी सबूत जुटा लिए गए हैं ? इस पर अभियोजन पक्ष ने कोर्ट को बताया कि सबूत अभी भी जुटाए जा रहे हैं और जांच दो सप्ताह के भीतर पूरी हो सकती है।

11 अक्टूबर की तड़के कोच्चि के पास नेदुम्बसेरी में एक तेज रफ्तार मिनी कूपर कार के स्कूटर से टकरा जाने के कारण दो महिलाओं और एक पुरुष की मौत हो गई। इन तीनों की उम्र लगभग 21 साल थी। हादसे के बाद सुहेल द्वारा पुलिस के सामने कथित तौर पर की गई कुछ टिप्पणियों की खबरें सामने आने पर, यह मामला लोगों के बीच काफी चर्चा का विषय बन गया। रिपोर्ट्स के अनुसार, दुर्घटना के बाद उसने कथित तौर पर कहा था उसके पिता इस मामले को संभाल लेंगे।

उदयपुर में बनी दुनिया की सबसे छोटी दीवाली थाली, एक सेंटीमीटर से छोटी; जाने अन्य खासियत

रिपोर्टिंग स्रोत: Dainik Jagran मूल रिपोर्ट देखें

💬 इस ख़बर पर आपकी क्या राय है?

अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करें (1-क्लिक वोट)

यह जानकारी कैसी लगी? अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें:

इस ख़बर को शेयर करें: दोस्तों के साथ साझा करें
WhatsApp Telegram X (Twitter)

📢 ऐसी ही हर बड़ी ताज़ा ख़बर सीधे टेलीग्राम पर पाएं

बिना किसी देरी के सबसे पहले अपडेट्स के लिए हमारे ग्रुप से जुड़ें।

चैनल जॉइन करें
TaazaWire App Icon

TaazaWire App FREE

1-क्लिक में होमस्क्रीन पर जोड़ें और सबसे तेज़ ख़बरें पायें