सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को कानूनी कार्रवाई से मिली छूट को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है।
प्रमुख बातें (Key Highlights):
- सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को कानूनी कार्रवाई से मिली छूट को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है।
- सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग को भेजा नोटिस।
- सुप्रीम कोर्ट ने CEC की कानूनी छूट पर जवाब मांगा।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग को भेजा नोटिस।
मामले का पूरा विवरण और ताज़ा स्थिति
सुप्रीम कोर्ट ने CEC की कानूनी छूट पर जवाब मांगा।
केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया गया।
वकील अरुण कुमार अग्रवाल ने याचिका दायर की है।
मुख्य प्रभाव और आगामी कदम
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र और चुनाव आयोग से एक याचिका पर जवाब मांगा है। इस याचिका में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और अन्य चुनाव आयुक्तों को उनके काम के दौरान लिए गए फैसलों के लिए किसी भी कानूनी कार्रवाई से मिली छूट को चुनौती दी गई है।
CJI सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची तथा जस्टिस वी
मोहन्ना की बेंच ने वकील और एक्टिविस्ट अरुण कुमार अग्रवाल द्वारा दायर याचिका पर चुनाव आयोग और केंद्र को नोटिस जारी किया है।
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