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भाषा: हिंदी (मूल समाचार)

दवाओं की गुणवत्ता से समझौता नहीं: सरकार का सख्त आदेश, बिना एक्सपर्ट की मंजूरी के नहीं जारी होगा कोई बैच

विशेष संवाददाता | ब्यूरो | नई दिल्ली ब्यूरो
प्रकाशित: मंगल, 3 नव॰ 2026, 08:31 pm
समाचार एजेंसी Dainik Jagran
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स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा निर्माताओं के लिए यह अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा है कि वे प्रत्येक खेप (बैच) को जारी करने के लिए योग्य और अनुभवी व्यक्ति को नियुक्त करें और निर्मित प्रत्येक बैच का निर्धारित रिकॉर्ड अनिवार्य रूप से रखें।

प्रमुख बातें (Key Highlights):

  • स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा निर्माताओं के लिए यह अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा है कि वे प्रत्येक खेप (बैच) को ...और पढ़ें
  • दवाओं का बैच जारी करने के लिए निर्माताओं को योग्य-अनुभवी व्य​क्ति नियुक्त करना होगा
  • स्वास्थ्य मंत्रालय ने रखा प्रस्ताव, प्रत्येक बैच का रिकॉर्ड भी अनिवार्य रूप से रखना होगा

दवाओं का बैच जारी करने के लिए निर्माताओं को योग्य-अनुभवी व्य​क्ति नियुक्त करना होगा

मामले का पूरा विवरण और ताज़ा स्थिति

स्वास्थ्य मंत्रालय ने रखा प्रस्ताव, प्रत्येक बैच का रिकॉर्ड भी अनिवार्य रूप से रखना होगा

खेप जारी करने के प्रमाणपत्र के लिए एक निर्धारित प्रारूप लागू करने का भी प्रस्ताव

पीटीआई, नई दिल्ली। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा निर्माताओं के लिए यह अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा है कि वे प्रत्येक खेप (बैच) को जारी करने के लिए योग्य और अनुभवी व्यक्ति को नियुक्त करें और निर्मित प्रत्येक बैच का निर्धारित रिकॉर्ड अनिवार्य रूप से रखें। मंत्रालय की ओर से मंगलवार को इस संबंध में जानकारी दी गई।

मुख्य प्रभाव और आगामी कदम

खेप जारी करना दवा निर्माण (फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग) प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण है, जिसमें गुणवत्ता से जुड़े सभी मानकों और दस्तावेजों की समीक्षा की जाती है।

यह प्रस्ताव औषधि नियम, 1945 में संशोधन का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य दवा निर्माण प्रक्रिया में जवाबदेही और निगरानी को मजबूत करना है।

वर्तमान में मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस के तहत लाइसेंस धारकों को निर्माण और परीक्षण के लिए जिम्मेदार सक्षम तकनीकी कर्मचारियों का विवरण देना होता है, लेकिन बैच रिलीज यानी खेप जारी करने के लिए अधिकृत व्यक्ति का नाम बताने का कोई प्रावधान नहीं है।

मंत्रालय ने कहा कि प्रस्तावित व्यवस्था के तहत मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने वालों को उपयुक्त और अनुभवी व्यक्ति नामित करना होगा और बैच जारी करने का रिकार्ड रखना होगा।

संशोधनों में खेप जारी करने के प्रमाणपत्र के लिए एक निर्धारित प्रारूप लागू करने का भी प्रस्ताव है। मंत्रालय ने कहा कि इस प्रस्ताव पर आपत्तियां और सुझाव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अवर सचिव (औषधि विनियमन) को भेजे जा सकते हैं।

रिपोर्टिंग स्रोत: Dainik Jagran मूल रिपोर्ट देखें

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