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भाषा: हिंदी (मूल समाचार)

'जेल में बीमार, बाहर आते ही विदेश में नौकरी के लिए फिट?', पूर्व DGP थाचनकारी की अर्जी पर केरलम हाई कोर्ट सख्त

विशेष संवाददाता | ब्यूरो | नई दिल्ली ब्यूरो
प्रकाशित: सोम, 2 नव॰ 2026, 10:36 am
समाचार एजेंसी Dainik Jagran
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'जेल में बीमार, बाहर आते ही विदेश में नौकरी के लिए फिट?', पूर्व DGP थाचनकारी की अर्जी पर केरलम हाई कोर्ट सख्त
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केरल हाई कोर्ट ने पूर्व डीजीपी टॉमिन जे. थाचनकारी की विदेश में नौकरी करने की अर्जी पर सवाल उठाए हैं।

प्रमुख बातें (Key Highlights):

  • थाचनकारी की विदेश में नौकरी करने की अर्जी पर सवाल उठाए हैं।
  • पूर्व DGP थाचनकारी की अर्जी पर केरलम हाई कोर्ट सख्त।
  • हाई कोर्ट ने पूर्व DGP थाचनकारी की विदेश अर्जी पर सवाल उठाए।

पूर्व DGP थाचनकारी की अर्जी पर केरलम हाई कोर्ट सख्त।

मामले का पूरा विवरण और ताज़ा स्थिति

हाई कोर्ट ने पूर्व DGP थाचनकारी की विदेश अर्जी पर सवाल उठाए।

जेल में बीमारी और बाहर विदेश जाने के दावे में विरोधाभास।

कोर्ट ने जेल अधीक्षक से थाचनकारी की मेडिकल रिपोर्ट मांगी।

मुख्य प्रभाव और आगामी कदम

डिजिटल डेस्क, तिरुवंतपुरम। केरलम हाई कोर्ट ने सोमवार को राज्य के पूर्व पुलिस महानिदेशक टॉमिन जे

थाचनकारी की विदेश जाकर काम करने की अर्जी पर सवाल उठाए।

कोर्ट ने जेल में उनके द्वारा बताई गई बीमारियों और अब विदेश में नौकरी करने के लिए फिट होने के दावे के बीच विरोधाभास की ओर इशारा किया।

बदरुद्दीन ने मामले पर सुनवाई करते हुए कहा, 'जब ये लोग जेल जाते हैं, तो गंभीर बीमारियों से घिर जाते हैं। लेकिन जैसे ही जेल से बाहर आते हैं, इन्हें सऊदी अरब या अमेरिका जाने में कोई समस्या नहीं होती। यह कैसे संभव है? लोग यही सोचेंगे कि न्यायपालिका ऐसे हाथों में है जिनके पास समझ ही नहीं है।'

कोट्टायम विजिलेंस कोर्ट ने 17 सितंबर को थाचनकारी को ज्ञात आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में 4 साल के कठोर कारावास और 30.84 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।

रिपोर्टिंग स्रोत: Dainik Jagran मूल रिपोर्ट देखें

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