सुप्रीम कोर्ट ने केरलम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों को CJI सूर्यकांत को निशाना बनाने वाली सोशल मीडिया पोस्ट पर अवमानना नोटिस जारी किया है।
प्रमुख बातें (Key Highlights):
- सुप्रीम कोर्ट ने केरलम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों को CJI सूर्यकांत को निशाना बनाने वाली सोशल मीडिया पोस्ट पर अवमानना नोटिस जारी किया है।
- सुप्रीम कोर्ट ने केरलम कांग्रेस को भेजा नोटिस (फोटो-पीटीआई)
- सुप्रीम कोर्ट ने केरलम कांग्रेस को अवमानना नोटिस जारी किया।
सुप्रीम कोर्ट ने केरलम कांग्रेस को भेजा नोटिस (फोटो-पीटीआई)
मामले का पूरा विवरण और ताज़ा स्थिति
सुप्रीम कोर्ट ने केरलम कांग्रेस को अवमानना नोटिस जारी किया।
CJI सूर्यकांत को निशाना बनाने वाली सोशल मीडिया पोस्ट का मामला।
न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संविधान की सर्वोच्चता पर जोर दिया।
मुख्य प्रभाव और आगामी कदम
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज शुक्रवार, 6 नवंबर को केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (KPCC) के पदाधिकारियों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने उनसे जवाब मांगा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत को निशाना बनाकर सोशल मीडिया पर की गई एक पोस्ट के लिए उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए।
न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति विपुल एम
पंचोली की पीठ, वकील विनीत जिंदल द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की केरल इकाई @INCKerala के आधिकारिक X अकाउंट पर पोस्ट की गई सामग्री को लेकर स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की मांग की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केरल कांग्रेस कमेटी के वकील ने कहा कि वह सामग्री पदाधिकारियों की मंजूरी के बिना अपलोड की गई थी, जिसे बाद में हटा दिया गया और बिना शर्त माफी भी मांग ली गई है।
केरल कांग्रेस की माफी वाली बात पर न्यायमूर्ति अरविंद कुमार ने टिप्पणी की कि कोर्ट यह देखेगा कि 'यह माफी कलम से लिखी गई है या दिल से।'