LIVE सोम, 2 नव॰ 2026
ई-पेपर
सत्यमेव जयते • The Voice of Independent Journalism • 24x7 Digital Media
TAAZAWIRE
ताज़ा वायर • राष्ट्रीय डिजिटल दैनिक
सोमवार, 2 नवंबर 2026 • विक्रम संवत 2083 | राष्ट्रीय दैनिक
ताज़ा हलचल:
मार्केट लाइव:
सेंसेक्स (BSE) 75,692.78 +1233.25 (+1.66%)
निफ्टी 50 23,440.8 +387.70 (+1.68%)
सोना (24K) ₹78,850 +240
चांदी (1kg) ₹93,400/kg +450
पेट्रोल (दिल्ली) ₹94.72/L
डीजल ₹87.62/L
USD/INR ₹94.90
विशेष पेशकश (SPONSORED) SPONSORED
Dukan Book Digital Khata - Google Play Store
breaking तथ्य सत्यापित (Fact Checked) 2 मिनट का समय 0 बार पढ़ा गया
भाषा: हिंदी (मूल समाचार)

गोवा नाइटक्लब अग्निकांड: 25 मृतकों के परिजनों को मिलेगा 20-20 लाख का अंतरिम मुआवजा

विशेष संवाददाता | ब्यूरो | नई दिल्ली ब्यूरो
प्रकाशित: सोम, 2 नव॰ 2026, 01:19 pm
समाचार एजेंसी Dainik Jagran
यह ख़बर सुनें (AI ऑडियो) ऑडियो

प्ले बटन दबाकर पूरी ख़बर आवाज़ में सुनें

गोवा नाइटक्लब अग्निकांड: 25 मृतकों के परिजनों को मिलेगा 20-20 लाख का अंतरिम मुआवजा
इस ख़बर को शेयर करें: दोस्तों के साथ साझा करें
WhatsApp Telegram X (Twitter)
विशेष पेशकश (SPONSORED) SPONSORED
Dukan Book Digital Khata - Google Play Store

बॉम्बे हाई कोर्ट ने गोवा के एक नाइटक्लब में लगी आग में जान गंवाने वाले 25 लोगों के परिवारों को 20-20 लाख रुपये का अंतरिम मुआवजा देने का निर्देश दिया है।

प्रमुख बातें (Key Highlights):

  • बॉम्बे हाई कोर्ट ने गोवा के एक नाइटक्लब में लगी आग में जान गंवाने वाले 25 लोगों के परिवारों को ...और पढ़ें
  • गोवा नाइटक्लब अग्निकांड में 25 मृतकों के परिजनों को मिलेगा 20-20 लाख का अंतरिम मुआवजा।
  • बॉम्बे हाई कोर्ट का अंतरिम मुआवजे का आदेश।

गोवा नाइटक्लब अग्निकांड में 25 मृतकों के परिजनों को मिलेगा 20-20 लाख का अंतरिम मुआवजा।

मामले का पूरा विवरण और ताज़ा स्थिति

बॉम्बे हाई कोर्ट का अंतरिम मुआवजे का आदेश।

25 मृतकों के परिवारों को 20-20 लाख रुपये।

नाइटक्लब मालिकों को किश्तों में भुगतान करना होगा।

मुख्य प्रभाव और आगामी कदम

डिजिटल डेस्क, पणजी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को निर्देश दिया कि वे पिछले साल नाइटक्लब में लगी भीषण आग में जान गंवाने वाले 25 लोगों के परिवारों को 20-20 लाख रुपये का अंतरिम मुआवजा दें। यह नाइटक्लब इन्हीं दोनों भाइयों का है। न्यायमूर्ति वाल्मीकि मेनेजेस और न्यायमूर्ति अमित जामसांडेकर की गोवा पीठ ने इस मामले की सुनवाई की।

पिछले साल छह दिसंबर की रात को उत्तरी गोवा के अरपोरा गांव में स्थित बिर्च बाय रोमियो लेन नाइटक्लब में भीषण आग लग गई थी। हादसे में 20 कर्मचारियों और पांच पर्यटकों सहित कुल 25 लोगों की मौत हो गई थी। इसमें 50 लोग घायल भी हुए थे।

पीड़ित परिवारों की ओर से पेश वकील प्राची सावंत ने बताया कि सुनवाई के बाद, कोर्ट ने 20-20 लाख रुपये के अंतरिम मुआवजे को अंतिम रूप दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि इससे पीड़ित परिवारों के पास अन्य कानूनी दावे करने का अधिकार भी सुरक्षित रहेगा।

सौरभ और गौरव लूथरा को यह मुआवजा किश्तों में चुकाने की अनुमति दी गई है। इसके तहत 15 नवंबर तक पांच लाख रुपये, दिसंबर में पांच लाख रुपये और बाकी बची रकम का भुगतान अगले साल फरवरी तक करना होगा।

देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score , IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।

रिपोर्टिंग स्रोत: Dainik Jagran मूल रिपोर्ट देखें

💬 इस ख़बर पर आपकी क्या राय है?

अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करें (1-क्लिक वोट)

यह जानकारी कैसी लगी? अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें:

इस ख़बर को शेयर करें: दोस्तों के साथ साझा करें
WhatsApp Telegram X (Twitter)

📢 ऐसी ही हर बड़ी ताज़ा ख़बर सीधे टेलीग्राम पर पाएं

बिना किसी देरी के सबसे पहले अपडेट्स के लिए हमारे ग्रुप से जुड़ें।

चैनल जॉइन करें
TaazaWire App Icon

TaazaWire App FREE

1-क्लिक में होमस्क्रीन पर जोड़ें और सबसे तेज़ ख़बरें पायें