एफडीए के अनुसार, नासिक डिवीजन की टीम ने पांच नवंबर को एक ब्यूटी सैलून और नकली ज्वेलरी की दुकान का निरीक्षण किया। इस दौरान औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत यह कार्रवाई की गई।
प्रमुख बातें (Key Highlights):
- एफडीए के अनुसार, नासिक डिवीजन की टीम ने पांच नवंबर को एक ब्यूटी सैलून और नकली ज्वेलरी की दुकान का ...और पढ़ें
- गंजे सिर पर बाल उगाने का दावा करने वाले 50 लाख रुपये का आयुर्वेदिक तेल जब्त (फोटो- जेएनएन)
- औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत यह कार्रवाई की गई
गंजे सिर पर बाल उगाने का दावा करने वाले 50 लाख रुपये का आयुर्वेदिक तेल जब्त (फोटो- जेएनएन)
मामले का पूरा विवरण और ताज़ा स्थिति
औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत यह कार्रवाई की गई
जब्त उत्पाद को वीएस हेयर ग्रोथ आयल के नाम से बेचा जा रहा था
पीटीआई, मुंबई। महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने गंजे सिर पर दोबारा बाल उगाने का दावा करने वाले आयुर्वेदिक तेल के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 50.35 लाख रुपये मूल्य की 5,040 बोतलें जब्त की हैं।
मुख्य प्रभाव और आगामी कदम
एफडीए के अनुसार, नासिक डिवीजन की टीम ने पांच नवंबर को एक ब्यूटी सैलून और नकली ज्वेलरी की दुकान का निरीक्षण किया। इस दौरान औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत यह कार्रवाई की गई।
एफडीए के अनुसार, तेल की 100 मिलीलीटर की प्रत्येक बोतल पर 999 रुपये अधिकतम खुदरा मूल्य अंकित था। हालांकि, पैकेजिंग पर निर्माता का नाम, पता और विनिर्माण लाइसेंस नंबर नहीं दिया गया था।
अधिकारियों ने बताया कि प्रतिष्ठान के मालिक योगेश भगत के पास इस आयुर्वेदिक उत्पाद के निर्माण के लिए आवश्यक लाइसेंस और कानूनी अनुमति नहीं थी।
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