सुप्रीम कोर्ट 19 नवंबर को चुनाव आयोग के 'फॉर्म 6' स्पष्टीकरण पर सुनवाई करेगा, जिसमें दिल्ली मतदाता सूची से छूटे नाम दोबारा जुड़वाने का प्रावधान है।
प्रमुख बातें (Key Highlights):
- सुप्रीम कोर्ट 19 नवंबर को चुनाव आयोग के 'फॉर्म 6' स्पष्टीकरण पर सुनवाई करेगा, जिसमें दिल्ली मतदाता सूची से छूटे नाम दोबारा जुड़वाने का प्रावधान है।
- याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट 19 नवंबर को करेगा सुनवाई
- सुप्रीम कोर्ट 19 नवंबर को 'फॉर्म 6' मामले पर सुनवाई करेगा।
याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट 19 नवंबर को करेगा सुनवाई
मामले का पूरा विवरण और ताज़ा स्थिति
सुप्रीम कोर्ट 19 नवंबर को 'फॉर्म 6' मामले पर सुनवाई करेगा।
चुनाव आयोग ने दिल्ली मतदाता सूची के लिए स्पष्टीकरण दिया था।
याचिकाकर्ताओं ने आयोग के स्पष्टीकरण पर आपत्ति जताई है।
मुख्य प्रभाव और आगामी कदम
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह 19 नवंबर को उन याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, जो चुनाव आयोग के हालिया स्पष्टीकरण को लेकर आई हैं।
चुनाव आयोग ने अपने स्पष्टीकरण में कहा था कि दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के दौरान जिन मतदाताओं का नाम मसौदा मतदाता सूची से छूट गया था, वे ‘फार्म 6’ के जरिये अपना नाम फिर से जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची व वी
मोहना की पीठ ने कहा कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि अदालत इस मामले की सुनवाई कर रही है।
साथ ही, पीठ ने याचिकाकर्ताओं अंजलि भारद्वाज और अमृता जौहरी से कहा कि वे एक उचित आवेदन दायर करें, जिसमें चुनाव आयोग के तीन नवंबर के स्पष्टीकरण को रिकार्ड पर रखा जाए।