LIVE बुध, 4 नव॰ 2026
ई-पेपर
सत्यमेव जयते • The Voice of Independent Journalism • 24x7 Digital Media
TAAZAWIRE
ताज़ा वायर • राष्ट्रीय डिजिटल दैनिक
बुधवार, 4 नवंबर 2026 • विक्रम संवत 2083 | राष्ट्रीय दैनिक
ताज़ा हलचल:
मार्केट लाइव:
सेंसेक्स (BSE) 77,301.4 +1608.60 (+2.13%)
निफ्टी 50 23,960.6 +519.80 (+2.22%)
सोना (24K) ₹78,850 +240
चांदी (1kg) ₹93,400/kg +450
पेट्रोल (दिल्ली) ₹94.72/L
डीजल ₹87.62/L
USD/INR ₹94.63
विशेष पेशकश (SPONSORED) SPONSORED
Dukan Book Digital Khata - Google Play Store
breaking तथ्य सत्यापित (Fact Checked) 2 मिनट का समय 0 बार पढ़ा गया
भाषा: हिंदी (मूल समाचार)

दिल्ली मतदाता सूची मामला: चुनाव आयोग के 'फॉर्म 6' स्पष्टीकरण पर सुप्रीम कोर्ट में 19 नवंबर को सुनवाई

विशेष संवाददाता | ब्यूरो | नई दिल्ली ब्यूरो
प्रकाशित: बुध, 4 नव॰ 2026, 05:40 pm
समाचार एजेंसी Dainik Jagran
यह ख़बर सुनें (AI ऑडियो) ऑडियो

प्ले बटन दबाकर पूरी ख़बर आवाज़ में सुनें

दिल्ली मतदाता सूची मामला: चुनाव आयोग के 'फॉर्म 6' स्पष्टीकरण पर सुप्रीम कोर्ट में 19 नवंबर को सुनवाई
इस ख़बर को शेयर करें: दोस्तों के साथ साझा करें
WhatsApp Telegram X (Twitter)
विशेष पेशकश (SPONSORED) SPONSORED
Dukan Book Digital Khata - Google Play Store

सुप्रीम कोर्ट 19 नवंबर को चुनाव आयोग के 'फॉर्म 6' स्पष्टीकरण पर सुनवाई करेगा, जिसमें दिल्ली मतदाता सूची से छूटे नाम दोबारा जुड़वाने का प्रावधान है।

प्रमुख बातें (Key Highlights):

  • सुप्रीम कोर्ट 19 नवंबर को चुनाव आयोग के 'फॉर्म 6' स्पष्टीकरण पर सुनवाई करेगा, जिसमें दिल्ली मतदाता सूची से छूटे नाम दोबारा जुड़वाने का प्रावधान है।
  • याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट 19 नवंबर को करेगा सुनवाई
  • सुप्रीम कोर्ट 19 नवंबर को 'फॉर्म 6' मामले पर सुनवाई करेगा।

याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट 19 नवंबर को करेगा सुनवाई

मामले का पूरा विवरण और ताज़ा स्थिति

सुप्रीम कोर्ट 19 नवंबर को 'फॉर्म 6' मामले पर सुनवाई करेगा।

चुनाव आयोग ने दिल्ली मतदाता सूची के लिए स्पष्टीकरण दिया था।

याचिकाकर्ताओं ने आयोग के स्पष्टीकरण पर आपत्ति जताई है।

मुख्य प्रभाव और आगामी कदम

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह 19 नवंबर को उन याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, जो चुनाव आयोग के हालिया स्पष्टीकरण को लेकर आई हैं।

चुनाव आयोग ने अपने स्पष्टीकरण में कहा था कि दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के दौरान जिन मतदाताओं का नाम मसौदा मतदाता सूची से छूट गया था, वे ‘फार्म 6’ के जरिये अपना नाम फिर से जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची व वी

मोहना की पीठ ने कहा कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि अदालत इस मामले की सुनवाई कर रही है।

साथ ही, पीठ ने याचिकाकर्ताओं अंजलि भारद्वाज और अमृता जौहरी से कहा कि वे एक उचित आवेदन दायर करें, जिसमें चुनाव आयोग के तीन नवंबर के स्पष्टीकरण को रिकार्ड पर रखा जाए।

रिपोर्टिंग स्रोत: Dainik Jagran मूल रिपोर्ट देखें

💬 इस ख़बर पर आपकी क्या राय है?

अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करें (1-क्लिक वोट)

यह जानकारी कैसी लगी? अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें:

इस ख़बर को शेयर करें: दोस्तों के साथ साझा करें
WhatsApp Telegram X (Twitter)

📢 ऐसी ही हर बड़ी ताज़ा ख़बर सीधे टेलीग्राम पर पाएं

बिना किसी देरी के सबसे पहले अपडेट्स के लिए हमारे ग्रुप से जुड़ें।

चैनल जॉइन करें
TaazaWire App Icon

TaazaWire App FREE

1-क्लिक में होमस्क्रीन पर जोड़ें और सबसे तेज़ ख़बरें पायें