तमिलनाडु सरकार को हाईकोर्ट की दोटूक: खाली पड़े बोरवेल को बंद कराने का निर्देश, छह सप्ताह में मांगी रिपोर्ट madras high court madurai bench orders Tamil Nadu government to close abandoned borewells thoothukudi
प्रमुख बातें (Key Highlights):
- तमिलनाडु सरकार को हाईकोर्ट की दोटूक: खाली पड़े बोरवेल को बंद कराने का निर्देश, छह सप्ताह में मांगी रिपोर्ट madras high court madurai bench orders Tamil Nadu government to close abandoned borewells thoothukudi
वेलमुरुगन और न्यायमूर्ति केके रामकृष्णन की खंडपीठ ने यह आदेश एक जनहित याचिका (पीआईएल) की सुनवाई के दौरान दिया। यह याचिका थूथुकुडी निवासी एसएमए पोन गांधीमथिनाथन ने दायर की थी। याचिका में छोड़े गए कुओं, बोरवेल और खदानों के गड्ढों को सुरक्षित करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने अदालत से ऐसे खुले और परित्यक्त स्थानों को बंद कराने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया था। अनुपालन रिपोर्ट कब होगा पेश? हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को छह सप्ताह के भीतर थूथुकुडी जिले के सभी छोड़े गए बोरवेल और खदानों के गड्ढों को बंद करने का निर्देश दिया है। अदालत ने मामले को छह सप्ताह बाद अनुपालन रिपोर्ट पर विचार करने के लिए सूचीबद्ध किया है। (खबर अपडेट की जा रही है)