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भाषा: हिंदी (मूल समाचार)

डिजिटल धोखाधड़ी: 'बैंक चूके तो करनी होगी पीड़ितों को हुए नुकसान की भरपाई', सुप्रीम कोर्ट ने और क्या-क्या कहा?

विशेष संवाददाता | ब्यूरो | नई दिल्ली ब्यूरो
प्रकाशित: बुध, 28 अक्टू॰ 2026, 11:54 pm
समाचार एजेंसी Amar Ujala
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डिजिटल धोखाधड़ी: 'बैंक चूके तो करनी होगी पीड़ितों को हुए नुकसान की भरपाई', सुप्रीम कोर्ट ने और क्या-क्या कहा?
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सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल धोखाधड़ी के पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए बैंकों को जवाबदेह ठहराया। वॉट्सऐप ने 9,400 संदिग्ध खाते प्रतिबंधित किए। आरबीआई के केवाईसी निर्देशों की भी होगी जांच।

प्रमुख बातें (Key Highlights):

  • डिजिटल गिरफ्तारी के बढ़ते मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने कहा कि डिजिटल धोखाधड़ी के पीड़ितों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए बैंकों को जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। इस बीच, व्हाट्सएप ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने अब तक 9,400 संदिग्ध खातों को प्रतिबंधित किया है।
  • सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के केवाईसी संशोधन निर्देशों की जांच करने की बात कही है। ये निर्देश 31 दिसंबर तक लागू किए जाने हैं। न्यायालय ने यह भी साफ किया कि ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी होने पर बैंकों का ग्राहकों के प्रति कर्तव्य है। उन्हें असामान्य लेनदेन के बारे में पड़ोसी पुलिस थानों को तुरंत सूचित करना चाहिए। यह कदम डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने और पीड़ितों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है।
  • शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि बैंकों द्वारा उचित सावधानी बरतने में विफलता के कारण किसी ग्राहक को डिजिटल धोखाधड़ी का सामना करना पड़ता है, तो वित्तीय संस्थानों को पीड़ित के नुकसान की पूरी भरपाई करनी होगी। मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्य कांत, न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के केवाईसी संशोधन निर्देशों की जांच करने की बात कही है। ये निर्देश 31 दिसंबर तक लागू किए जाने हैं। न्यायालय ने यह भी साफ किया कि ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी होने पर बैंकों का ग्राहकों के प्रति कर्तव्य है। उन्हें असामान्य लेनदेन के बारे में पड़ोसी पुलिस थानों को तुरंत सूचित करना चाहिए। यह कदम डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने और पीड़ितों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है।

मामले का पूरा विवरण और ताज़ा स्थिति

शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि बैंकों द्वारा उचित सावधानी बरतने में विफलता के कारण किसी ग्राहक को डिजिटल धोखाधड़ी का सामना करना पड़ता है, तो वित्तीय संस्थानों को पीड़ित के नुकसान की पूरी भरपाई करनी होगी। मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्य कांत, न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी

मोहना की पीठ ने एक स्वतः संज्ञान याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि वित्तीय संस्थानों का यह प्राथमिक वैधानिक कर्तव्य है कि वे अपने ग्राहकों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करें। इस दौरान एमिकस क्यूरी, सीनियर एडवोकेट एनएस नप्पिनई ने कोर्ट को बताया कि लगातार कोशिशों के बावजूद स्कैम जारी हैं। उन्होंने हाल की एक घटना का जिक्र किया जिसमें एक महिला को ₹2.5 करोड़ का नुकसान हुआ।

अदालत ने स्पष्ट किया कि 'डिजिटल अरेस्ट' जैसे अपराधों के पीड़ितों को कम से कम उनकी गंवाई गई पूरी राशि का मुआवजा मिलना चाहिए, यदि धोखाधड़ी बैंक की ड्यू डिलिजेंस में चूक का परिणाम पाई जाती है। इसके अलावा, शीर्ष अदालत ऐसे मामलों में जिम्मेदार बैंकों के खिलाफ मुकदमा चलाने के निर्देश देने के प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है।

मुख्य प्रभाव और आगामी कदम

पीठ ने बैंकों के लिए अनिवार्य निवारक उपायों पर जोर देते हुए कहा कि:

सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत ने बैंकों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा, "पीड़ितों की रक्षा करना बैंकरों के रूप में आपका कर्तव्य है; सक्षम प्राधिकारी क्या कर रहे हैं?"। सीजेआई ने उदाहरण देते हुए पूछा कि यदि कोई व्यक्ति आमतौर पर केवल ₹10,000 या ₹20,000 निकालता है और अचानक उसके खाते से ₹50,000 की निकासी होती है, तो क्या बैंक को इस लेन-देन को तुरंत फ्लैग नहीं करना चाहिए?।

अदालत में केंद्र सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल आर

वेंकटरमणी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप और जन जागरूकता अभियानों से डिजिटल अरेस्ट के मामलों में 50 प्रतिशत की कमी आई है। हालांकि, सीजेआई ने रेखांकित किया कि इसके बावजूद देश को चालू वर्ष में ऐसे अपराधों से लगभग ₹800 करोड़ का नुकसान हुआ है। एमिकस क्यूरी ने कोर्ट को सूचित किया कि हाल ही में एक महिला ने इस ठगी में ₹2.5 करोड़ गंवा दिए। शिक्षित लोगों के इस जाल में फंसने पर आश्चर्य जताते हुए सीजेआई ने कहा कि मोबाइल पर डिजिटल अरेस्ट से डरने के बजाय लोगों को जागरूक होना चाहिए।

शीर्ष अदालत ने दो प्रमुख मुद्दों को पहचानते हुए बैंकों की जवाबदेही और अवैध पैसे के ट्रांसफर के लिए इस्तेमाल होने वाले 'म्यूल अकाउंट्स' की समस्या पर कड़े कदम उठाने की बात कही। कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को अगले आदेश तक सभी अधिकृत वित्तीय संस्थानों की सूची सौंपने का निर्देश दिया है।

रिपोर्टिंग स्रोत: Amar Ujala मूल रिपोर्ट देखें

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